आसाराम की अंतरिम जमानत: राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम बेल की याचिका पर राजस्थान सरकार से उनकी मौजूद मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि वह राज्य के मूल्यांकन के आधार पर ही फैसला करेगी।

सौजन्य से:- Jagran
'आसाराम पूरी तरह फिट, पैदल की अयोध्या-काशी की यात्रा', राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका पर राजस्थान सरकार से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, ताकि स्वास्थ्य स्थिति का आकलन किया जा सके। ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेप के दोषी आसाराम बापू की अंतरिम बेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार से उनकी मौजूद मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट यह देखना चाहता है कि क्या उनकी हेल्थ कंडीशन मेडिकल ग्राउंड पर बेल देने लायक है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह राज्य के मूल्यांकन के आधार पर ही फैसला करेगी। बेंच ने राजस्थान सरकार से 21 जुलाई तक जवाब देने को कहा है।
इस मामले में राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आसाराम पूरी तरह से फिट हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तीन महीने पहले वह अयोध्या और काशी विश्वनाथ गए थे। हर जगह पैदल गए थे और यात्रा की थी। वह फिट कंडीशन में हैं।
तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें गैस्ट्रो की समस्या के कारण थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वह दवा ले रहे हैं और यह कुछ समय के लिए है।
वहीं बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से सही निर्देश लेकर आने को कहा। कोर्ट ने टिप्पणी की, अगर आप कहते हैं कि जरूरत नहीं है, तो हम बेल नहीं देंगे। लेकिन अगर उनकी हालत सीरियस है तो हम खुद को या आपको दोषी नहीं ठहराना चाहते।
कोर्ट ने कहा कि प्लीज सही निर्देश लें क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो। अगर कुछ होता है तो हम सिर्फ इसी मकसद के लिए कुछ समय के लिए बेल देंगे।
कोर्ट में आसाराम के वकील ने बताया कि उनकी हेल्थ कंडीशन सीरियस है और उन्हें हाई रिस्क है। कुछ दिन पहले वकील ने कोर्ट में कहा था कि आसाराम को एक्यूट इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आसाराम की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें उन्होंने 2013 में जोधपुर में एक नाबालिग भक्त के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही अपील लंबित रहने तक अंतिरम बेल की मांग की है।
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रेप के मामले में जोधपुर की ट्रायल कोर्ट ने आसाराम और दो अन्य को दोषी ठहराया था। इस साल मई में राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप और उससे जुड़े अपराधों में सजा बरकरार रखी थी, लेकिन आपराधिक साजिश और गैंगरेप के आरोपों से आसाराम को बरी कर दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट सरकार की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लेगा।
(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)
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