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शादी में अब हलवाई करने से पहले जान लें नियम, नहीं तो गेस्ट रह जाएंगे भूखे

शादी में अब हलवाई करने से पहले जान लें नियम, नहीं तो गेस्ट रह जाएंगे भूखे Rajasthan Food Safety New Guidelines: राजस्थान में शादी, सवामणी व भंडारे में अब सिर्फ FSSAI लाइसेंस वाले कैटरर ही खाना बना सकेंगे. नियम तोड़ने पर…

ABP News के अनुसार5 अगस्त 2026 को 03:15 pm बजे
शादी में अब हलवाई करने से पहले जान लें नियम, नहीं तो गेस्ट रह जाएंगे भूखे

सौजन्य से:- ABP News

शादी में अब हलवाई करने से पहले जान लें नियम, नहीं तो गेस्ट रह जाएंगे भूखे

Rajasthan Food Safety New Guidelines: राजस्थान में शादी, सवामणी व भंडारे में अब सिर्फ FSSAI लाइसेंस वाले कैटरर ही खाना बना सकेंगे. नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी- खाद्य सुरक्षा विभाग.

राजस्थान में शादी, सवामणी, भंडारे और अन्य सामूहिक आयोजनों में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने सामूहिक आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन (SOP) लागू कर दी है. अब ऐसे कार्यक्रमों में केवल वैध FSSAI (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) लाइसेंस या पंजीकरण वाले हलवाई, कैटरर और भोजन सेवा प्रदाता ही खाना तैयार और परोस सकेंगे.

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार का मुख्य उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों और मिलावट जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाना है.

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आयोजकों को पहले देनी होगी पूरी जानकारी

नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी बड़े कार्यक्रम (शादी, धार्मिक आयोजन, सवामणी आदि) के आयोजकों को आयोजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी. इसमें शामिल होगा:

- आयोजन की तारीख, समय और स्थान.

- आयोजक का नाम और मोबाइल नंबर.

- खाना बनाने वाले हलवाई या कैटरर का नाम और उसका FSSAI लाइसेंस नंबर.

- अनुमानित मेहमानों की संख्या.

- भोजन तैयार करने और परोसने की व्यवस्था की जानकारी.

मैरिज गार्डन और होटल संचालकों की जिम्मेदारी भी तय

सिर्फ आयोजकों पर ही नहीं, बल्कि आयोजन स्थल के संचालकों पर भी नियम लागू होंगे. मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल, धर्मशाला, कम्युनिटी हॉल और फार्म हाउस संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में केवल लाइसेंसधारी कैटरर ही काम करें. जरूरत पड़ने पर संचालकों को संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध करानी होगी.

मौके पर जाकर जांच करेगा विभाग

खाद्य सुरक्षा विभाग अब बड़े आयोजनों में औचक निरीक्षण करेगा. टीम मौके पर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई जांचेगी. सुरक्षित पेयजल, खाद्य पदार्थों के भंडारण और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था देखेगी. यदि किसी आयोजन में मिलावट, गंदगी या मानकों की अनदेखी मिलती है, तो संबंधित हलवाई, कैटरर और जिम्मेदार पक्ष के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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