जयपुर कोर्ट का फैसला: शादी के 15 महीने बाद दहेज के लिए हत्या, दोषी पति को आजीवन कारावास
जयपुर कोर्ट का फैसला: शादी के 15 महीने बाद दहेज के लिए हत्या, दोषी पति को आजीवन कारावास शादी के 15 महीने के भीतर पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास. Published :…

सौजन्य से:- ETV Bharat
जयपुर कोर्ट का फैसला: शादी के 15 महीने बाद दहेज के लिए हत्या, दोषी पति को आजीवन कारावास
शादी के 15 महीने के भीतर पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास.
Published : August 19, 2026 at 8:58 PM IST
जयपुर: महिला उत्पीडन मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले अभियुक्त पति अमरचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 24 साल के इस अभियुक्त पर जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी रितु चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के कृत्य को देखते हुए उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज जांगिड़ ने अदालत को बताया कि शादी के 15 माह में ही दहेज हत्या होना गंभीर अपराध है. ऐसे में अभियुक्त को कठोर सजा से दण्डित किया जाए, ताकि लोग ऐसे अपराधों से बाज आएं. प्रकरण के अनुसार मृतका पूजा के पिता गिरधारी लाल ने 14 फरवरी, 2022 को चौमू थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया कि उसने 27 नवंबर, 2020 को 2 बेटियों की शादी अभियुक्त अमरचंद व उसके भाई रजनीकांत के साथ की थी. पिता का आरोप था कि मोटरसाइकिल, डबल बेड, जेवर व कीमती सामानों के लिए विवाहिता पूजा को प्रताडित किया गया था.
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अभियुक्त पति ने अपनी पत्नी पूजा को कम दहेज लाने पर नतीजा भुगतने की भी चेतावनी दी थी. एक दिन पहले उसने प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जान दे दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त पति को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान उसी घर में विवाहित मृतका की बड़ी बहन ने भी अपने बयानों में ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताडना का आरोप लगाया. वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया है.
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