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2015 में राजस्थान में दलित की हत्या के मामले में सभी 40 आरोपी बरी,जानिए पूरा मामला

Rajasthan Dangawas Dalit Violence Case Fourth Accused Acquitted In sc St Court Nagaur Merta 2015 में राजस्थान में दलित की हत्या के मामले में सभी 40 आरोपी बरी,जानिए पूरा मामला नवभारतटाइम्स.कॉम• Subscribe 2015 के चर्चित डा…

Navbharat Times के अनुसार6 अगस्त 2026 को 07:15 pm बजे
2015 में राजस्थान में दलित की हत्या के मामले में सभी 40 आरोपी बरी,जानिए पूरा मामला

सौजन्य से:- Navbharat Times

Rajasthan Dangawas Dalit Violence Case Fourth Accused Acquitted In sc St Court Nagaur Merta

2015 में राजस्थान में दलित की हत्या के मामले में सभी 40 आरोपी बरी,जानिए पूरा मामला

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2015 के चर्चित डांगावास हत्याकांड में मेड़ता एससी/एसटी कोर्ट ने सबूतों के अभाव और सीबीआई जांच में खामियों के चलते सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। जमीन विवाद में हुई इस हिंसा में 5 दलितों सहित 6 लोगों की मौत हुई थी।

नागौर: राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता स्थित विशेष एससी/एसटी अदालत ने 2015 के बहुचर्चित डांगावास हत्याकांड में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस भीषण हिंसा में पांच दलितों सहित छह लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से तीन लोगों को ट्रैक्टर से कुचलने का आरोप था।

क्या था पूरा मामला?

डांगावास गांव में 23 बीघा जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर दलित परिवारों पर हिंसक हमला किया गया था। इस दौरान गोलीबारी, कुल्हाड़ी, लाठियों से हमला और वाहनों में आगजनी की गई थी। राज्यभर में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी।

गवाही के बाद कोर्ट ने लिया फैसला

अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश करने में पूरी तरह नाकाम रहा। अभियोजन पक्ष ने 82 और शिकायतकर्ता ने 8 गवाह पेश किए, लेकिन अधिकांश गवाह अदालत में आरोपियों की पहचान नहीं कर सके। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार, अदालत ने माना कि सीबीआई ने जांच सही ढंग से नहीं की।

विवाद की असली वजह और आरोप जानिए

बचाव पक्ष के वकील महेंद्र चौधरी ने बताया कि जमीन के नामंतरण (म्यूटेशन) के बिना की गई खरीद-फरोख्त इस खूनी रंजिश की मुख्य वजह थी। सीबीआई ने इस मूल कारण को दरकिनार कर 40 बेकसूर लोगों को आरोपी बना दिया।

फैसले पर पीड़ित परिवार ने दी ये प्रतिक्रिया

फैसले से स्तब्ध पीड़ितों के परिजनों ने सवाल उठाया कि 'यदि कोई दोषी नहीं है, तो छह लोगों की हत्या किसने की? अभियोजन अधिवक्ता महिपाल लोटियान ने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद वे इसे राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।फैसले की घोषणा के समय कोर्ट परिसर के बाहर भारी भीड़ मौजूद थी। बरी होने का आदेश आते ही आरोपियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

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