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सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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उदयपुर में पहाड़ियों पर निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त:कहा- पहाड़ियों की जगह होटल ले रहे हैं, हिल पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
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राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर की पहाड़ियों पर होटल, रिसॉर्ट और व्यावसायिक निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस स्थिति को शहर के पारिस्थितिक अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बताया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में इस मामले को व्यापक जनहित याचिका (PIL) के रूप में स्वत: संज्ञान लेने पर विचार करने के संकेत दिए हैं।
जस्टिस समीर जैन की बेंच बंसत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर की निरीक्षण रिपोर्ट और एरियल फोटोग्राफी पेश की गई।
रिपोर्ट में बताया गया कि आसपास की पहाड़ियों पर कई होटल बन चुके हैं और संचालित हो रहे हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पहाड़ियों को काटकर निर्माण किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ियों की जगह होटल ले रहे हैं।
कोर्ट ने हिल पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल
कोर्ट ने 2018 की हिल पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कोर्ट को जानकारी दी गई कि नीति बनाने में निजी बाहरी एजेंसियों की भूमिका थी, लेकिन पर्यावरण, जलवायु, वन्यजीव और प्रदूषण से जुड़े संबंधित विभागों से पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) के अधिकारियों की जानकारी पर भी चिंता व्यक्त की।
कोर्ट कमिश्नरों को अगली सुनवाई में मौजूद रहने के आदेश
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, कोर्ट ने आसपास स्वीकृत सभी निर्माण अनुमतियों, 2018 और 2024 की हिल पॉलिसी के मूल दस्तावेज, इनके निर्माण का आधार और निजी एजेंसी की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट कमिश्नरों को भी अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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