सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की मंज़ूरी देने में राजनीतिक दबाव की आलोचना की, राजस्थान सरकार को फटकार लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की मंज़ूरी देने में राजनीतिक दबाव की आलोचना की, राजस्थान सरकार को फटकार लगाई Shahadat 31 July 2026 10:57 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान सरकार की आलोचना की क्योंकि उसने राजनीतिक दबा…

सौजन्य से:- Live Law Hindi
सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की मंज़ूरी देने में राजनीतिक दबाव की आलोचना की, राजस्थान सरकार को फटकार लगाई
Shahadat
31 July 2026 10:57 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान सरकार की आलोचना की क्योंकि उसने राजनीतिक दबाव में आकर केस चलाने की मंज़ूरी (prosecution sanction) देने के मामले में अपना रुख बदल लिया, जबकि पहले मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि केस चलाने की मंज़ूरी का मकसद बेगुनाह सरकारी कर्मचारियों को बेवजह परेशान होने से बचाना है, और यह 'हैमलेट की सोलीलॉकी' (Hamlet's Soliloquy) जैसी दुविधा—'होना या न होना' (to be or not to be)—जैसी नहीं हो सकती।
कोर्ट ने कहा,
"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत फ़ैसला लेने की प्रक्रिया 'हैमलेट की सोलीलॉकी' की दुविधा—'होना या न होना'—जैसी नहीं हो सकती, भले ही यह बात अलग संदर्भ में कही गई हो। अगर फ़ैसले में दुविधा या अनिश्चितता है तो यह माना जा सकता है कि बाहरी बातों का असर पड़ा है, और यहाँ साफ़ तौर पर राजनीतिक दबाव दिखाई दे रहा है।"
ये टिप्पणियां एक सरकारी डॉक्टर पर रिश्वत के आरोप से जुड़े मामले में की गईं। शुरू में, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केस चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार किया था। हालाँकि, "बाहरी कारणों" से राज्य ने अपना रुख बदला और केस चलाने की मंज़ूरी दी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने राज्य द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को बेवजह कोर्ट में घसीटने और "राजनीतिक दबाव" का खुला प्रदर्शन करने पर कड़ी टिप्पणी की।
राजस्थान हाईकोर्ट के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ राज्य की अपील को खारिज करते हुए, जिसमें मंज़ूरी को रद्द कर दिया गया था, कोर्ट ने राजस्थान सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने आदेश दिया:
"हमें यह कहना ही होगा कि याचिकाकर्ता को मुख्यमंत्री कार्यालय के कहने पर हुई समीक्षा के कारण बेवजह हाई कोर्ट में घसीटा गया। राज्य को कम से कम तब संतुष्ट हो जाना चाहिए, जब उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सबसे बड़ी संवैधानिक अदालत ने मंज़ूरी के एक साफ़ तौर पर ग़ैर-कानूनी और दोषपूर्ण आदेश में दखल दिया। इसलिए हम इन टिप्पणियों के साथ स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को खारिज करते हैं और राज्य को निर्देश देते हैं कि वह हाई कोर्ट और इस कोर्ट में 50,000 रुपये का जुर्माना भरे।"
संक्षेप में मामला
डॉक्टर देव कांत मीणा ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें सरकार को उनके ख़िलाफ़ कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि शुरू में केस चलाने की मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया गया, लेकिन अनुचित दबाव में आकर मंज़ूरी दी गई। यह मामला डॉक्टर के खिलाफ़ दर्ज एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने घुटने की सर्जरी के लिए 5,000-6,000 रुपये की मांग की, जबकि मरीज़ का खर्च एक फायदेमंद मेडिकल स्कीम के तहत कवर किया जाना था। आरोप है कि सर्जरी के बाद डॉक्टर के सरकारी आवास पर टेबल के दराज से 2,000 रुपये बरामद किए गए, जहां उन्हें एक जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया।
इसके बाद मुकदमा चलाने की मंज़ूरी मांगी गई, लेकिन राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव ने मार्च 2018 में इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कॉल ट्रांसक्रिप्ट से यह साबित नहीं होता कि डॉक्टर ने रिश्वत ली थी। यह कहा गया कि डॉक्टर ने केवल यह बताया था कि मरीज़ स्कीम के लिए पात्र नहीं था, इसलिए उसे खर्च खुद उठाना होगा।
2,000 रुपये की बरामदगी पर सचिव ने कहा कि दराज का ताला तोड़कर खोला गया था और बरामद पैसे "बहुत संदिग्ध" पाए गए। विशेष रूप से यह नोट किया गया कि ऐसी खबरें फैलीं कि एक राजनीतिक पार्टी के सदस्यों ने डॉक्टर के लिए जाल बिछाया, जो लोकप्रियता हासिल करने के लिए सिर्फ़ पब्लिसिटी स्टंट निकला। इसके अलावा, यह कहा गया कि न तो मरीज़ और न ही उसके रिश्तेदारों ने कोई शिकायत की थी, और जिस व्यक्ति ने रिश्तेदार होने का दावा करते हुए शिकायत की थी, उसकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई।
इसके बाद राजस्थान के मुख्य सचिव ने संयुक्त सचिव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
हालांकि, मई 2018 में मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव ने मामले को पुनर्विचार के लिए भेजा। उन्होंने तर्क दिया कि टेबल के दराज से बरामद पैसे से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि डॉक्टर ने रिश्वत ली थी, जिसकी पुष्टि हैंडवॉश टेस्ट से भी हुई।
डॉक्टर राजस्थान हाईकोर्ट गए, जिसने आदेश दिया कि प्रतिवादियों के पास उसी सामग्री पर मंज़ूरी पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं था। फिर से कार्मिक विभाग ने मंज़ूरी के मुद्दे पर विचार किया और इसे अस्वीकार किया। विशेष रूप से यह नोट किया गया कि सर्जरी पिछले दिन पूरी हो गई, और उसके अगले दिन रिश्वत लेने का दावा किया गया।
मुख्य सचिव को भेजे गए संदर्भ में यह राय दी गई कि मंज़ूरी देने पर विचार किया जा सकता है।
'स्टेट ऑफ़ एच.पी. बनाम निशांत सरीन (2010)' मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि 1988 के एक्ट की धारा 19 में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि मंज़ूरी देने वाली अथॉरिटी एक बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद मामले पर दोबारा विचार या समीक्षा कर सकती है।
इस मामले में प्रधान सचिव ने एक ड्रग इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ मंज़ूरी देने से इनकार किया, क्योंकि उन्हें शिकायत बेबुनियाद लगी थी। हालांकि, बाद में विजिलेंस डिपार्टमेंट की राय के आधार पर उन्होंने अपने फ़ैसले की समीक्षा की कि पर्याप्त सबूत हैं; यह फ़ैसला बाहरी दबाव या निर्देशों के कारण लिया गया।
कोर्ट ने माना कि मंज़ूरी का फ़ैसला गलत था, क्योंकि कोई नई जानकारी या सबूत नहीं था और समीक्षा इसलिए की गई, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अलग राय दी थी।
कोर्ट ने 'मनसुखलाल विट्ठलदास चौहान बनाम गुजरात राज्य (1997)' मामले के फ़ैसले का भी ज़िक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी देने वाली अथॉरिटी को किसी दबाव या बाहरी प्रभाव में आकर फ़ैसला लेने से बचने की चेतावनी दी थी। कोर्ट ने कहा कि धारा 19 का मकसद यह पक्का करना है कि किसी सरकारी कर्मचारी को झूठे और बेबुनियाद आरोपों के कारण परेशान न होना पड़े।
इन दो फ़ैसलों के आधार पर बेंच ने कहा:
"हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखता, और हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं, जिनमें दखलंदाज़ी के कारण सरकारी ड्यूटी निभा रहे अधिकारियों को बेवजह परेशान किया जाता है; 'प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट' की धारा 19 का मकसद ही ऐसी स्थितियों से बचना है।"
Case Details: State of Rajasthan & Ors v Dev Kant Meena|Special Leave Petition (Crl.) No.2951 of 2026
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