राजस्थानी हाईकोर्ट ने असाराम बापू को 20‑दिन की पैरोल मंजूर, अन्य राज्य की सजा का असर नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि असाराम बापू की पैरोल, जो अदालत ने 3 अगस्त को दी थी, गुजरात में उनके दोषसिद्धि से नहीं रोकी जा सकती। न्यायालय ने राज्य सरकार को उनकी रिहाई का विवरण देने का निर्देश दिया और कहा कि आदेश को बेअसर करने का कोई वैध कारण नहीं मिला।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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दूसरे राज्य की सजा राजस्थान की पैरोल में बाधा नहीं:हाईकोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए
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राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ किया है कि दूसरे राज्य में दोषी होने पर भी राजस्थान हाईकोर्ट से मिली पैरोल नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने आसाराम को 20 दिन की पैरोल देने के 3 अगस्त के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आसाराम की रिहाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा। एएजी बीएल भाटी ने बताया कि आसाराम को गुजरात की अदालत ने दोषी ठहराया है।
राज्य ने तर्क दिया कि नियम 14(ए) के तहत उसे गुजरात हाईकोर्ट में पैरोल आवेदन करना चाहिए था, जहां उसकी इमरजेंसी पैरोल अर्जी खारिज हो चुकी है। हालांकि, आवेदक के वकील ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही पैरोल मंजूर की थी।
कोर्ट ने पाया कि राज्य इस आदेश को बेअसर करने का कोई कानूनी आधार नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती या वापस लेने का कोई आवेदन भी नहीं आया। ऐसे में आदेश का पालन जरूरी है। कोर्ट ने आसाराम को पैरोल पर रिहा कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
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