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राजस्थान HC की सख्ती के बाद सरकार ने रेट में सदस्यों की नियुक्ति का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) में दो सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्ति कोर्ट ने आज सरकार की ओर से की गई। सरकार ने कहा है कि जल्द ही रेट का चेयरमेन भी नियुक्त किया जाएगा।

Dainik Bhaskar के अनुसार11 अगस्त 2026 को 05:15 pm बजे
राजस्थान HC की सख्ती के बाद सरकार ने रेट में सदस्यों की नियुक्ति का आदेश दिया

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar

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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रेट में सदस्यों की नियुक्ति:सरकार ने कोर्ट में नियुक्ति का आदेश पेश किया, कहा-जल्द चेयरमैन की नियुक्ति भी करेंगे

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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) में दो सदस्यों की नियुक्ति कर दी हैं। इसकी जानकारी आज सरकार की ओर से कोर्ट में दी गई। उन्होंने कहा कि हमने सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी अतर सिंह नेहरा और सेवानिवृत्त वीरेंद्र सिंह ब

वहीं रेट चैयरमेन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जो जल्द कर दी जाएगी। इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई 15 सितंबर तक टाल दी।

बता दें कि पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि वह 7 दिन में रेट के खाली पदों पर नियुक्तियां कर दे अन्यथा डीओपी सचिव पेश हो जाए।

अगर ट्रिब्यूनल नहीं चला सकते हो तो इसको बंद कर दो

दरअसल, वकील दिलीप सिंह कुरका, वकील संदीप कलवानिया सहित अन्य वकीलों की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करके रेट में अध्यक्ष और सदस्यों के नहीं होने पर सुनवाई प्रभावित होने का मुद्दा उठाया था।

इस सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ट्रिब्यूनल नहीं चला सकते हो तो इसको बंद कर दो। आपने इतनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर कर दिए, कर्मचारी अपनी शिकायत लेकर कहां जाएंगे।

पिछले 4 महीने से चेयरमैन का पद खाली

रेट चेयरमैन के रूप में विकास सीताराम भले का 19 मार्च 2026 को तबादला होने के बाद से यह पद खाली चल रहा है। इसके अलावा रेट में चार सदस्यों के पद भी हैं। इसमें से दो पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। एक सदस्य के पद पर पूर्व आईएएस अधिकारी प्रकाश शर्मा को अध्यक्ष का कार्यभार दे रखा हैं। वहीं न्यायिक सदस्य पूनम दरगन बीमारी के रेगुलर नहीं हैं।

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