रायपुर, जयपुर और मुंबई के स्टेडियम में नहीं होंगे क्रिकेट मैच, NGT ने लगाई रोक
रायपुर, जयपुर और मुंबई के स्टेडियम में नहीं होंगे क्रिकेट मैच, NGT ने लगाई रोक सुनवाई की तारीख या ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना तीनों स्टेडियमों में खेल आयोजन नहीं होंगे. मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. Published…

सौजन्य से:- ETV Bharat
रायपुर, जयपुर और मुंबई के स्टेडियम में नहीं होंगे क्रिकेट मैच, NGT ने लगाई रोक
सुनवाई की तारीख या ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना तीनों स्टेडियमों में खेल आयोजन नहीं होंगे. मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी.
Published : July 11, 2026 at 1:30 PM IST
नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने जल संरक्षण से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तीन क्रिकेट स्टेडियमों को अगली सुनवाई तक उसकी अनुमति के बिना किसी भी खेल गतिविधि के आयोजन पर रोक लगा दी है.
एनजीटी ने कहा कि इन स्टेडियमों ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) और एनजीटी की ओर से जारी किए गए कई नोटिस के बाद भी अपना जवाब दाखिल नहीं किया है.
यह अंतरिम आदेश क्रिकेट मैदानों के रखरखाव में ‘सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP)’ से शोधित पानी के स्थान पर भूजल या ताजा जल के प्रयोग और भूजल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित नहीं करने से जुड़े मामले में दिया गया है.
बता दें कि इससे पहले अप्रैल में एनजीटी ने देश के छह क्रिकेट स्टेडियमों को नोटिस जारी कर पूछा था कि सीजीडब्ल्यूए को मैदान और पिच के रखरखाव में प्रयोग होने वाले पानी के स्रोत की जानकारी नहीं देने की वजह से उनकी गतिविधियों पर रोक क्यों न लगाई जाए.
खास बात यह है कि इन स्टेडियमों में नई दिल्ली का अरूण जेटली स्टेडियम, जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम, रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का डॉ डीवाई पाटिल स्टेडियम, लखनऊ का भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम और कटक का बाराबती स्टेडियम शामिल थे.
इस संबंध में दो जुलाई को पारित और शुक्रवार को उपलब्ध कराए गए अंतरिम आदेश में एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि बाराबती स्टेडियम ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है जबकि लखनऊ स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं. इसके बाद सीजीडब्ल्यूए ने कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है.
आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ताओं अदनान, सत्यम शेखर और अभिक चंद्रा ने पीठ को बताया कि शेष तीन स्टेडियम बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब नहीं दे रहे हैं.
इस पर एनजीटी ने कहा, ‘‘देश के विभिन्न हिस्सों में जल संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि ये स्टेडियम अधिकरण के नोटिस का उचित जवाब देंगे और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाएंगे. लेकिन अधिकरण और सीजीडब्ल्यूए की ओर से बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी इन तीनों स्टेडियमों ने जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं समझी.’’
उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे में अंतरिम निर्देश के रूप में हम शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम और डी वाई पाटिल स्टेडियम को अगली सुनवाई तक अधिकरण की अनुमति के बिना स्टेडियम में किसी भी खेल गतिविधि के संचालन से रोकते हैं.’’ इस मामले में आगे की सुनवाई 17 अगस्त को निर्धारित की गई है.
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